छत्तीसगढ़

सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह के खिलाफ अजय चंद्राकर की कानूनी कार्रवाई, मानहानि का दावा

धमतरी.

वायरल वीडियो को लेकर चल रहा सियासी विवाद अब अदालत तक पहुंच गया है। पूर्व मंत्री और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और लोकगायिका व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में याचिका दायर की है।

मामला स्वतंत्रता दिवस के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है। चंद्राकर का आरोप है कि भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बनाया गया पुराना वीडियो स्वतंत्रता दिवस का बताकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया। उनका कहना है कि इस तरह वीडियो प्रसारित किए जाने से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी आधार पर उन्होंने दोनों के खिलाफ मानहानि का दावा पेश किया है।

दो आरोपी भी हो चुके हैं गिरफ्तार
वायरल वीडियो मामले में धमतरी पुलिस ने अलग कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कुरूद स्थित भाजपा कार्यालय में 22 मार्च 2026 को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भाजपा का झंडा फहराए जाने का वीडियो बनाया गया था। आरोप है कि बाद में इसी मूल वीडियो को डाउनलोड कर एडिट किया गया और उसे स्वतंत्रता दिवस से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। पुलिस ने भुनेश्वर निराला (25) और राकेश निराला (35) को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया। दोनों सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के ग्राम जिल्दी के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस का दावा है कि वीडियो एडिट करने और सोशल मीडिया पर अपलोड करने से जुड़े डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं।

क्या है पूरा विवाद
स्वतंत्रता दिवस के दौरान सोशल मीडिया पर अजय चंद्राकर का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वे भाजपा का झंडा फहराते नजर आ रहे थे। वीडियो को इस दावे के साथ प्रसारित किया गया कि 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराया। बाद की पड़ताल में पुलिस के अनुसार यह वीडियो 15 अगस्त 2026 का नहीं, बल्कि पहले के भाजपा प्रशिक्षण कार्यक्रम का था। इसी वीडियो को लेकर रायपुर के सिविल लाइन थाने में सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 336(4), 353(2) और 196 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। अब अजय चंद्राकर की ओर से दायर मानहानि याचिका के बाद विवाद का एक और पहलू अदालत पहुंच गया है। मामले में आगे की न्यायिक कार्यवाही और दोनों पक्षों की दलीलों पर नजर रहेगी।

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